Featured post

मोहर्रम का इतिहास|The History of Muharram

चित्र
करबला की कहानी और इमाम हुसैन की अमर गाथा ✍️ लेखक: नागेन्द्र भारतीय 🌐 ब्लॉग: kedarkahani.in | magicalstorybynb.in कहते है, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है — मोहर्रम। जब दुनियाभर में लोग नववर्ष का जश्न मनाते हैं, तब मुसलमान मोहर्रम की शुरुआत शोक और श्रद्धा के साथ करते हैं। यह महीना केवल समय का प्रतीक नहीं, बल्कि उस संघर्ष, बलिदान और उसूल की याद दिलाता है, जिसे इमाम हुसैन ने करबला की तपती ज़मीन पर अपने खून से सींचा था। मोहर्रम का अर्थ है — “वर्जित”, यानी ऐसा महीना जिसमें लड़ाई-झगड़े निषिद्ध हैं। लेकिन इतिहास ने इस महीने में ऐसी त्रासदी लिख दी, जो आज भी करोड़ों लोगों की आँखें नम कर देती है। 📜 मोहर्रम का इतिहास  🕋 इस्लामी महीनों में पवित्र मोहर्रम को इस्लाम के चार पवित्र महीनों में गिना जाता है मुहर्रम, रजब, ज़ुल-क़ादा और ज़ुल-हिज्जा (या ज़िल-हिज्जा)। लेकिन मोहर्रम का विशेष महत्व इस बात से है कि इसमें करबला की त्रासदी हुई — एक ऐसा युद्ध जो केवल तलवारों का नहीं था, बल्कि विचारधारा और सिद्धांतों का संघर्ष था। करबला की कहानी इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन एक ऐ...

भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा क्यों है ?


क्या भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा है 
?

Bharat
Power of Indian constitution 

भारत में राष्ट्रपति का पद संवैधानिक दृष्टि से सबसे ऊंचा माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, "भारत में एक राष्ट्रपति होगा।" राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। उनके पास कई महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन उनका हर कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ होता है।

यद्यपि राष्ट्रपति का पद गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, लेकिन उनके अधिकार सीमित हैं। असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। इस लेख में, हम राष्ट्रपति के अधिकार, कर्तव्यों और उनकी सीमाओं को विस्तार से समझेंगे।

राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य

राष्ट्रपति के पास देश के शासन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ खास अधिकार और कर्तव्य हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं:- 

1. संसद का सत्र बुलाना और भंग करना

राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने और स्थगित या भंग करने का अधिकार रखते हैं। जब संसद में कोई विधेयक पास होता है, तो वह कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी मंजूरी देते हैं। हालांकि, अगर राष्ट्रपति चाहें, तो वे विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।

2. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति

राष्ट्रपति चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत पाने वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं।

3. सेना का सर्वोच्च कमांडर

भारत की थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन रक्षा से संबंधित सभी फैसले रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लिए जाते हैं।

4. आपातकालीन शक्तियां

राष्ट्रपति के पास विशेष परिस्थितियों में आपातकाल लागू करने का अधिकार है। आपातकाल तीन प्रकार के हो सकते हैं:

  • राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में)।
  • राज्य आपातकाल (जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए)।
  • वित्तीय आपातकाल (जब देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो)।

5. न्यायपालिका और राज्यपालों की नियुक्ति

राष्ट्रपति देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। साथ ही, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी उन्हीं के द्वारा की जाती है।

राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित क्यों हैं ?

यह सवाल अक्सर उठता है कि जब राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, तो उनकी शक्तियां सीमित क्यों हैं? इसका उत्तर भारत के संविधान में छिपा है। संविधान ने यह व्यवस्था की है कि राष्ट्रपति का हर कार्य प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होगा।

इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार तो हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उन्हें सलाह दें।

उदाहरण के तौर पर:

  • संसद का सत्र बुलाने का निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं।
  • किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करते हैं।
  • आपातकाल की घोषणा भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही होती है।

यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि राष्ट्रपति के पास शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो और लोकतांत्रिक प्रणाली में संतुलन बना रहे।

आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका

आपातकाल के समय राष्ट्रपति की भूमिका अधिक प्रभावशाली हो जाती है। वह संसद को भंग कर सकते हैं, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकते हैं और विशेष कानून लागू कर सकते हैं। हालांकि, यह सब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है।

1975 में, जब इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर आपातकाल की घोषणा की थी। यह एक विवादास्पद समय था, जब देश में नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था।

राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक महत्व

राष्ट्रपति का पद भले ही शक्तियों के मामले में सीमित हो, लेकिन इसका महत्व प्रतीकात्मक और संवैधानिक दोनों है। राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और संविधान के संरक्षक होते हैं। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार संविधान के अनुसार काम करे और देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अंतर

  • राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिकाओं में बड़ा अंतर है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका प्रमुख हैं।
  • राष्ट्रपति का काम है कानून और संविधान की रक्षा करना।
  • प्रधानमंत्री और उनकी सरकार देश के प्रशासन को चलाने का काम करती है।

इस तरह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिकाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी ताकतें अलग-अलग हैं।

प्रिय पाठकों

राष्ट्रपति पद हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को भी बनाए रखने का दायित्व निभाता है। इस ब्लॉग के माध्यम से हम राष्ट्रपति पद के इतिहास, कार्य, और समाज में इसके प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और हम सब एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। Nagendra Bharatiy

Education for our society/http://magicalstorybynb.in

nb9170962261@gmail.com

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

जहरीला चलन भाग - 1[ दहेज प्रथा पर आधारित]

तुम संग – एक नई दुनिया | भाग 2|Tum sang - ek nai duniya| bhag 2